दूषित पानी देने वाले हैंडपम्पों को सीज करने का आदेश

25 May 2017
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नई दिल्ली (ब्यूरो)। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को सूबे के आठ जिलों में प्रदूषित पानी देने वाले हैंडपम्पों की जाँच कर उन्हें सील का आदेश दिया है। इनमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद और कन्नौज शामिल हैं।

याची का आरोप है कि ईस्ट काली नदी के बहाव क्षेत्र वाले इन जिलों में प्रदूषित भूजल की वजह से हैंडपम्पों से दूषित पानी आता है। इससे लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य सम्बन्धी दिक्कतें हो रही हैं। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेरठ निवासी याची रमनकांत की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया।

पीठ ने कहा कि सीपीसीबी, यूपीपीसीबी और सम्बन्धित प्राधिकरण इन जिलों में भूजल का नमूना लेकर जाँच करें और प्रदूषित पानी देने वाले हैंडपम्पों को सील करें। याची की ओर से पेश एडवोकेट राहुल खुराना ने ईस्ट काली में होने वाले औद्योगिक व घरेलू प्रदूषण को रोकने की भी माँग की थी।

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