हरित न्याय का भारतीय नायक

5 Aug 2016
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मैंने उनका बैंक बैलेंस नहीं देखा। न मैंने उनकी बहस सुनी है और न अदालती मामलों में जीत-हार की सूची देखी है। मैंने सिर्फ उनकी सादगी और पर्यावरण के प्रति समर्पण देखा है। मैंने उन्हें कई सभाओं में आकर अक्सर पीछे की कुर्सियों में बैठते हुए देखा है।

पैंट से बाहर लटकती सादी कमीज, हल्की सफेद दाढ़ी, चेहरे पर शान्ति, बिन बिजली बैठकर बात करने में न कोई इनकार और न चेहरे पर खीझ। यूँ वह मितभाषी हैं, लेकिन पर्यावरण पर बात कीजिए, तो उनके पास शब्द-ही-शब्द हैं; चिन्ताएँ हैं; समाधान हैं। 69 की उम्र में भी पर्यावरण को बचाने के लिये कुछ कर गुजरने की बेचैनी है और जीत का भरोसा है। वह प्रतीक हैं कि कोई एक व्यक्ति भी चाहे, तो अपने आस-पास की दुनिया में बेहतरी पैदा कर सकता है।

वह कश्मीर के खुदा और भगवान में फर्क करना नहीं जानते। वह बस इतना जानते हैं कि पूरे भारत के पर्यावरण को उस कश्मीर जैसा महफूज करने के काम में ही भारत की भलाई है, जिसके बारे में कहा जाता था ‘गर फिरदौस बर रुये ज़मीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त’ अर्थात ‘यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो यहीं है, यहीं है।’ उनकी इसी सादगी, समझ, क्षमता, बेचैनी और जीत के भरोसे ने मुझे उनके बारे में लिखने को प्रेरित किया। उनका नाम है - श्री एमसी मेहता।

वकालत इनका पेशा, पर्यावरण इनका जुनून


श्री मेहता ‘जीवन के अधिकार’ में ‘सेहतमन्द पर्यावरण के अधिकार’ को आवश्यक रूप से शामिल कराने की मुहिम के अगुवा हैं। वह एक ऐसे वकील हैं, जिनकी ऊँगली पकड़कर आजाद भारत की न्यायपालिका ने पर्यावरणीय न्याय को संजीदगी से सोचना, समझना और स्वीकारना शुरू किया। आजाद भारत के पर्यावरणीय न्याय के इतिहास में दर्ज सबसे अहम फैसलों के वाहक वही हैं।

पर्यावरण के प्रति समर्पण की दृष्टि से भारत में आज उनकी हैसियत का कोई दूसरा वकील नहीं है। मुकदमों की तैयारी के लिये उनके द्वारा किये जाने वालेे होमवर्क और उनके पर्यावरण के प्रति समर्पण को लेकर पूर्व अटार्नी जनरल सोली सोराबी से लेकर कपिल सिब्बल जैसे नामी विपक्षी वकीलों ने भी उनकी तारीफ की है।

स्वाति गेते उन्हें ‘वन मैन एन्वायरो लीगल ब्रिगेड’ की तरह देखती हैं। बकौल मेनका गाँधी, एमसी मेहता की सबसे बड़ी जीत यही है कि पर्यावरण को लेकर लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा है। इससे पहले लोग ऐसे मामलों को लेकर अदालतों में नहीं जाते थे।

 

स्कूल और रास्ते ने डाली नींव


उनकी पत्नी इसका श्रेय श्री मेहता की लगन को देती हैं, तो बकौल मेहता पर्यावरण पर अदालती मामले से उनके जुड़ाव की औपचारिक शुरुआत एक संयोगवश जरूर हुई, पर पर्यावरण के प्रति जीने-मरने का संकल्प कश्मीर के उस गाँव ‘धांगरी’ की देन है, 12 अक्टूबर, 1946 में जहाँ वह पैदा हुए। एक कमरे में चलने वाली

प्राथमिक पाठशाला; कभी पेड़ के नीचे, तो कभी खुली धूप में और कभी पाँचों कक्षा एक कमरे में। आगे की पढ़ाई जिला राजौरी में हुई। आना-जाना मिलाकर करीब 14-15 किलोमीटर का पैदल रास्ता और रास्ते में दो नदियों से हर रोज की दोस्ती। श्री मेहता आज तक वही दोस्ती निभा रहे हैं।

69 वर्ष की उम्र में भी एक जवान की तरह सक्रिय हैं। नदी, पानी, समंदर, जंगल, हवा और जमीन को न्याय दिलाने के लिये वह आज भी रात में जागते हैं और दिन भर खटते हैं।

श्री मेहता के इस संकल्प के लिये उन्हें 1993 में यूएस ग्लोबल 500 अवार्ड, 1996 में वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला यूरोप और अमेरिका का गोल्डमैन एन्वायरनमेंटल प्राइज, 1997 में मैगसेसे सम्मान और अब वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया। अब वह पद्मश्री श्री महेश चंद मेहता हैं।

 

सक्रिय युवा, सच्चे पत्रकार, स्वतंत्र उम्मीदवार


श्री मेहता, जम्मू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर और कानून स्नातक हैं। अपने जम्मू प्रवास के दौरान वह सामाजिक-राजनैतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। द यूथ एक्शन कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए वह भेदभाव व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलन्द करते रहे। एक अखबार भी निकाला - ‘प्रीसेजर’। इसमें भी सच्ची और न्याय की खबरों को बिना डरे स्थान दिया। स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर संसद का चुनाव भी लड़े। किन्तु वकालत के पेशे ने उनका रास्ता दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। 1983 में वह सुप्रीम कोर्ट के वकील हो गए।

 

पर्यावरण का पहला मामला, एक संयोग


वह याद करते हैं - ‘पीलू मोदी (वास्तुकार, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक तथा चौथी-पाँचवीं लोकसभा तथा 1978 से मृत्यु तक राज्यसभा के सदस्य) मेरी शादी में देहरादून आये थे। 29 जनवरी, 1983 को उनकी मृत्यु हुई थी। मैं उनकी अन्तिम विदाई में शामिल हुआ था। वहाँ एक सज्जन मिले, जो वकीलों को लेकर बहुत निराश थे। कह रहे थे कि वकीलों को तो सिर्फ पैसा चाहिए। कोई नैतिकता ही नहीं बची। मैंने उनसे पूछा कि उनका मामला क्या है? उन्होंने ताजमहल को प्रदूषित करते ईंट भट्टे, काँच उद्योग, ऑयल रिफाइनरी तथा यातायात का मसला मेरे सामने रख दिया। हालांकि तब तक मैंने ताजमहल को देखा तक नहीं था; फिर भी मैंने इसे एक चुनौती समझा और केस अपने हाथ में लेना स्वीकार किया।’

तथ्य गवाह हैं कि 1984 में दायर ताजमहल जनहित याचिका एक ट्रनिंग प्वाइंट बनी; स्वयं श्री मेहता के लिये भी और भारतीय अदालतों के इतिहास में पर्यावरण-प्रदूषण की दिशा में सजगता व शिक्षण की दिशा में भी। तब तक श्री मेहता कोई प्रसिद्ध वकील नहीं थे। अदालत याचिका को स्वीकार करे, इसके लिये उन्हें लम्बी तैयारी करनी पड़ी।

ताजमहल मामले के कारण जिन उद्योगों के कर्मचारियों का रोजगार खतरे में पड़ सकता था, वे ताजमहल की ईंट-ईंट उखाड़कर ले जाने की धमकी दे रहे थे। श्री मेहता को भी दफन कर देने की धमकी मिली। किन्तु श्री मेहता डटे रहे और अन्ततः विजय पाई। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग और यातायात को नामी धरोहर ताजमहल से दूर ले जाने का आदेश दिया।

इस मामले की पूरे भारत में चर्चा हुई। श्री मेहता भी चर्चित हो गए। इसके बाद तो पर्यावरण मामलों से श्री मेहता की जैसे सगाई ही हो गई। पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में मुकदमा लड़ने में बहुत अधिक फीस नहीं मिलती। फीस से ज्यादा धमकियाँ मिलती हैं और उससे भी ज्यादा लालच। श्री मेहता, इन सभी का पूरी ईमानदारी व नैतिकता से सामना करते हुए गत 32 वर्षों से बिना रुके, बिना झुके पर्यावरण के मुकदमे लड़ रहे हैं।

 

बेहतरी के मामले


दिल्ली गैस लीक मामला (1985), दिल्ली से 9000 उद्योगों का स्थानान्तरण मामला (1985), वाहन प्रदूषण मामला (1985), कमलनाथ स्पैम मोटल मामला (1986), पर्यावरण जागृति व शिक्षा मामला, तटीय क्षेत्र मामला (1993), उड़ीसा-आन्ध्र प्रदेश-तमिलनाडु तटीय इलाकों पर व्यापारिक खेती के खिलाफ एक्वा एग्रीकल्चर केस (1994), समुद्री तटों पर निर्माण व औद्योगिक गतिविधियों के खिलाफ अलमित्रा पटेल मामले से लेकर गंगा प्रदूषण मामले तक अनेक चर्चित मामले श्री मेहता के ही नाम दर्ज हैं। श्री मेहता श्रेय की चिन्ता व चर्चा नहीं करते, लेकिन सच यही है कि इन मामलों ने पर्यावरण के मामले में भारत में कई महत्त्वपूर्ण नीतियों/निर्देशों को आगे बढ़ाने की राह प्रशस्त की।

 

बेहतरी के निर्देश


सरकार, प्राकृतिक संसाधनों की मालिकिन नहीं, बल्कि सिर्फ एक ट्रस्टी है। यदि ट्रस्टी सौंपी गई सम्पत्ति की ठीक से देखभाल न करे, तो उसे ट्रस्टीशिप से बेदखल कर देना चाहिए। ‘पब्लिक ट्रस्टीशिप’ के इस सिद्धान्त को स्वयं सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगे बढ़ाने का मौका श्री मेहता द्वारा तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री कमलनाथ से सम्बद्ध स्पैम मोटल केस में सामने आया। इस मामले में व्यास नदी को मोड़कर स्पैम मोटल का निर्माण करने का आरोप था।

आज सिनेमा हॉल में पर्यावरण की स्लाइड शो के मुफ्त प्रदर्शन का निर्देश है। ऐसा न करने वाले सिनेमा हॉल का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश है। आकाशवाणी व दूरदर्शन के प्रत्येक केन्द्र के लिये अनिवार्य है कि वे पर्यावरण के सम्बन्ध में प्रतिदिन पाँच से सात मिनट जानकारी प्रसारित करें। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है।

स्नातक कोर्स चाहे प्रोफेसनल हो, तकनीकी अथवा सामान्य; तीन वर्ष में एक बार इसे एक अलग विषय के रूप में पढ़ना व पास करना अनिवार्य है। ये सभी निर्देश पर्यावरण जागृति व शिक्षा मामले की देन हैं। यदि आज नदियों में अशोधिजत ल/अवजल फेंकने पर प्रतिबन्ध है; यदि भारत में ठोस कचरा प्रबन्धन को लेकर कोई निर्देश हैं अथवा भारतीय धरोहरों को लेकर थोड़ी सतर्कता है; तो इसका श्रेय श्री मेहता की पैरवी को जाता है।

दिल्ली के ऑटो रिक्शा पहले गैसोलीन के साथ-साथ डीजल का इस्तेमाल कर धड़ल्ले से धुँआ उड़ाते घूमते थे। श्री मेहता ने ही उन 70 हजार ऑटो रिक्शा मालिकों को पर्यावरण का आईना दिखाया। श्री मेहता के अनुरोध पर ही अदालत ने दिल्ली के सभी ऑटो रिक्शा को सीएनजी गैस से चलने का आदेश दिया और आज दिल्ली के ऑटो धुआँ मुक्त हैं।

 

अदालत के बाहर ग्रीन मार्च


पर्यावरण सचेतक के रूप में श्री मेहता का एक कर्मक्षेत्र, अदालत से बाहर भी है। देश भर में ‘ग्रीन मार्च’ कर पर्यावरण के जमीनी काम करने वालों को हौसला देने का काम करते श्री मेहता; अपने देहरादून स्थित आश्रम में नौजवान वकीलों को आमंत्रित कर पर्यावरण कानूनों की समझ व संजीदगी पैदा करते श्री मेहता; सभी की समझ व अनुभवों को समृद्ध करने के लिये किताब लिखते श्री मेहता।

अपने 12 खास मुकदमों की स्मृतियों पर आधारित उनकी पुस्तक का नाम है - ‘इन द पब्लिक इन्टरेस्ट’। ‘एम.सी.मेहता एन्वायरन्मेंटल फाउंडेशन’ और ‘इण्डियन काउंसिल फॉर एन्वायरो-लीगल एक्शन’ के जरिए वह पर्यावरण सचेतकों की एक बड़ी दुनिया सँवारने में लगे हैं। श्री मेहता कहते हैं कि हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिये पर्यावरण बचाना है। वह पीढ़ी में अपनी बेटी को देखते हैं। आखिर क्यूँ न देखें, पर्यावरण बचाना, बेटी बचाने से कम महत्त्वपूर्ण नहीं।

 

पर्यावरण के लिये भारतीय भाषाओं के हिमायती


पर्यावरण के प्रति जागृति में भाषा के योगदान के बारे में कहना वह नहीं भूलते। वह मानते हैं कि यदि पर्यावरणीय कानूनों व पहलुओं की जानकारी ज्यादा-से-ज्यादा हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश बढ़नी चाहिए। हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में अंग्रेजी के दबदबे के नुकसान की ओर भी श्री मेहता ने इशारा किया।

 

हम होंगे कामयाब


श्री मेहता जानते हैं कि पर्यावरण की समृद्धि गई, तो भारत की आर्थिक, सामाजिक व सेहत सम्बन्धी समृद्धि भी बच नहीं पाएगी। अतः अपने 32 वर्षीय अदालती संघर्षों के बावजूद श्री मेहता बेचैन हैं कि आने वाले कल में भारत का क्या होगा? जवाब में मैंने पूछा - ‘अब आप एक नामी शख्सियत हैं। एक बार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं।

रोज-रोज अदालती लड़ाई लड़ने की बजाय, स्वयं उस सदन में जाने के बारे में अब क्यों नहीं सोचते, जो पूरे देश के पर्यावरण के लिये कानून व नीतियाँ बनाता है? बोले- ‘वह पुरानी बात हो गई। तब माहौल और था, अब और। जब मौका मिलता है, विधायकों-सांसदों से भारतीय पर्यावरण की चिन्ता साझा अवश्य करता हूँ। स्थायी रास्ता जनता ही निकालेगी। इसलिये मैं इतना जानता हूँ कि लोगों को अपनी बात, अपना दर्द कहना जरूर चाहिए।’ मैंने पाठकों के लिये सन्देश पूछा तो श्री मेहता ने एक पंक्ति कहकर मेरा विश्वास बढ़ा दिया; बोले - ‘हम होंगे कामयाब एक दिन...’

संपर्क :
mcmeftp@gmail.com, legal.consultation@mcmef.org
011 – 41756519 या 9999024687

 

 

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